छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 | Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam 1993
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छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993
अविभाजित मध्यप्रदेश, देश का प्रथम राज्य था जिसने 73वें संविधान संशोधन में किये गए लगभग समस्त प्रावधानों को यथावत लागू किया तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 बनाया। यह अधिनियम 30 दिसम्बर 1993 को विधानसभा में पारित हुआ। 24 जनवरी, 1994 को महामहिम राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त हुआ एवं 25 जनवरी, 1994 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
इस अधिनियम को 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधनों सहित छत्तीसगढ़ में अपनाने के लिए 7 जून, 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया तथा राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 134 दिनांक 18 जून 2001 में प्रकाशन के साथ यथावत अनुकूलन किया गया। नवम्बर 2000 बाद मध्यप्रदेश के पंचायत राज अधिनियम में जो भी संशोधन हुये हैं वे अब छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं होंगे। अब छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा द्वारा परित संशोधन ही लागू होंगे।
एक नजर में पंचायती राजकार्यकाल : 5 वर्ष |
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 प्रावधान
अध्याय 1 : प्रारंभिक
1.संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2.परिभाषाएँ
अध्याय 2 : ग्राम सभा
3.ग्राम के संबंध में अधिसूचना
4.ग्राम की मतदाता सूची
5.ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन
6.ग्राम सभा का सम्मिलन
7.ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य तथा उसका वार्षिक सम्मिलन
अध्याय 3 : पंचायतों की स्थापना
8.पंचायतों का गठन
9.पंचायत की अवधि
10.ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना
11. पंचायतों का निगमन
12.ग्राम पंचायतों का वार्डो में विभाजन
13. ग्राम पंचायतों का गठन
14.मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता
15.एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध
16.विलुप्त
17.सरपंच और उप-सरपंच का निर्वाचन
18. बहिर्गामी सरपंच द्वारा कार्यभार का सौपा जाना
19. निर्वाचन की अधिसूचना
20. प्रथम सम्मेलन और पदावधि
21.सरपंच और उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव
21(क). ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना
22, जनपद पंचायत की संरचना
23.खण्ड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन
24.विलुप्त
25. जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन
26. सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन
27.प्रथम सम्मिलन और पदावधि
28.अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव
29.जिला पंचायत का गठन
30.जिला का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन
31.विलुप्त
32.अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन
33. सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन
33(क). लिपिकीय गलतियाँ या लोप का ठीक किया जाना
34. प्रथम सम्मिलन और पदावधि
35.अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
36. पंचायत का पदधारी होने के लिए निरर्हताएँ
37.पंचायत के पदधारियों द्वारा त्यागपत्र
38.रिक्तियों का भरा जाना
39. पंचायत के पदधारी का निलम्बन
40.पंचायत के पदधारियों का हटाया जाना
41. एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन
अध्याय 4: निर्वाचन का संचालन
42.राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तिया
42-(क).अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द करने की शक्ति।
43.नियम बनाने की शक्ति को नियुक्त करने और उनके कर्त्तव्य और कृत्यों को समानुदेशित
अध्याय 5: पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मिलन की प्रक्रिया
44.सम्मिलन की प्रक्रिया
45. पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाये गये विषयों पर पुनर्विचार
46. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ
47.जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियाँ
47-(क).त्यागपत्र
47-(ख).सदस्य या सभापति के निर्वाचन की विधिमान्यता में विवाद
48.सरपंच, उपसरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की शक्तियाँ, कर्त्तव्य
अध्याय 6: पंचायतों के कृत्य
49.ग्राम पंचायत के कृत्य
49- क. ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य
50.जनपद पंचायत के कृत्य
51. राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौपा जाना
52.जिला पंचायत के कृत्य
53. पंचायतों के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति
54.सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधायें और सुरक्षा की बाबत ग्राम
55. भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण
56,सार्वजनिक मार्गो तथा खुले स्थलों पर रुकावटें बाधा तथा अधिक्रमण
57.मार्गों का नामकरण करने तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति
58.बाजारों या मेलों का विनियमन
59.सड़कों को घुमाव देने, मोड़ने, चालू न रखने या बंद करने की जनपद पंचायतों की शक्ति
60.जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों पर अधिक्रमण
61,समझौता करने की शक्ति
अध्याय 6 (क) : कालोनी निर्माण
61-(क) परिभाषा
61-(ख). हान्स कालोनी निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रीकरण
61-(ग) कालोनियों का विकास
61-(घ)अवैध कालोनी निर्माण के लिये दण्ड
61-(E).अवैध सन्निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड
61-(च).अवैध व्यपवर्तन के या अवेध कालोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में भू-खण्डों के अंतरण का शून्य होना
61-(छ).अवैध कालोनी में अंतर्ग्रस्त भूमि का समपहरण
अध्याय 7 पंचायत की निधि और उसकी संपत्ति
62.राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी
63.पंचायत की निधियों का समनुदेशन
64.पंचायत को सहायता अनुदान
65.स्थावर संपत्ति का अंतरण
66.पंचायत निधि
67.संविदा निष्पादित करने का ढंग
68.सहायता अनुदान देने की शक्ति
अध्याय 8: पंचायतों की स्थापना, बजट तथा लेखे
69.सचिव तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति
70.पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक
71.शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति
72.मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा सचिव के कृत्य
73.बजट तथा वार्षिक लेखे
अध्याय 9 : कराधान और दावों की वसूली
74.भूमि पर उपकर उद्ग्रहण करने की शक्ति
75. खण्ड के भीतर संपत्ति के अंतरण पर शुल्क
76. जिला पंचायत राज निधि
76-(क) रकम का पंचायतों के बीच संवितरण
77.अन्य कर
78.करों का विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति
79. कराधान के विरुद्ध अपील
80.बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना
81. बकाया की वसूली
82.अपवंचन के लिए शास्ति
83.करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति
अध्याय 10: नियंत्रण
84.पंचायतों के कार्य का निरीक्षण
85.आदेशों आदि का निष्पादन, निलंबित करने की शक्ति
86.कतिपय मामलों में पंचायतों को संकर्मों का निष्पादन करने के लिये आदेश देने की राज्य
87.सरकार की शक्ति व्यतिक्रम, शक्तियों के दुरूपयोग आदि के लिये पंचायतों को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति
88.पंचायत के कार्यकलापों की जाँच
89.हानि, दुरूपयोजन के लिए पंचो आदि का दायित्व
90.पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद
91. अपील और पुनरीक्षण
92.अभिलेख व वस्तुयें वापस कराने तथा धन वसूलने की शक्ति
93.शक्तियों का प्रत्यायोजन
94. नियंत्रण की साधारण शक्ति
अध्याय 11 नियम और उपविधियाँ
95.नियम बनाने की शक्ति
96.उपविधियाँ
97.आदर्श (मॉडल) उपविधियाँ
अध्याय 12: शास्ति
98.निरर्हित हो जाने पर पंच, सदस्य, सरपंच, उप-सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत में कार्य करने के लिये शास्ति
99.हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिये जाने के लिये शास्तियाँ
100. किसी सदस्य, पदधारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अंर्जित करने के लिये शास्ति
101. अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध
102. पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुॅचाने की प्रतिषेध
103. सूचना को हटाने या मिटाने का प्रतिषेध
104.जानकारी न देने या मिथ्या जानकारी देने के लिये शास्ति
105.बोली लगाने का प्रतिषेध
106.किसी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किये जाने की प्रक्रिया
अध्याय 13 : प्रकीर्ण
107. सदभावपूर्वक किये गये कार्यों का परित्राण
108.सूचना के अभाव में वाद का वर्जन
109.सदस्यों, अधिकारियों आदि के विरुद्ध कतिपय वादों में प्रतिवाद पंचायत के खर्चे पर किया जाएगा
110.कर आदि के संबंध में अन्य कार्यवाही का वर्जन
111.पंचायत के सदस्य या सेवक लोक सेवक होंगे
112.रिक्ति या गठन की प्रक्रिया आदि में त्रुटि होने के कारण पंचायत के कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे
113. भूमि का अर्जन
114. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं करेगी
115.पंचायत की धन उधार लेने की शक्ति
116.वसूल न की जा सकने वाली धनराशियाँ तथा अनुपयोगी सामग्री का बट्टे खाते में डाला जाना
117. सदस्यों आदि को पारिश्रमिक का प्रतिषेध
118.पंचायत के अभिलेख आदि का निरीक्षण किया जा सकेगा
119. दस्तावेजों आदि तामील कराने की पद्धति
120.अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश आदि
121. निर्वाचन मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन
122.निर्वाचन याचिका
123.ऐसे व्यक्तियों को निष्कासित करने की शक्ति जो फीस का संदाय करने से इंकार करें
124स्वामी या अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम किये आने पर पंचायत संकर्मों का निष्पादन कर सकेगी और व्यय वसूल कर सकेगी
125.ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना, गाम सभा का का विभाजन, समामेलन तथा परिवर्तन
126.ग्राम का विस्थापन
127.खण्ड तथा जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन
128.सरकारी भूमियों का प्रबंध
अध्याय 14 : संपरीक्षा
129.पंचायतों की संपरीक्षा
अध्याय 14-क: अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध
129-क परिभाषाएँ
129-ख ग्राम सभा तथा ग्राम सभा का गठन
129-ग ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य
129-ए ग्राम पंचायत के कृत्य
129-ड स्थानों का आरक्षण
129-च जनपद तथा जिला पंचायत की शक्तियाँ
अध्याय 15 निरसन
130. निरसन तथा व्यावृत्ति
131. विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्तियाँ
132. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति
अनुसूची-1
अनुसूची-2
अनुसूची- 3
अनुसूची- 4
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