टैक्स बचाने के उपाय ? | Tax Bachane Ke Upay | How to avoid Taxes ?
टैक्स बचाने के उपाय ? | Tax Bachane Ke Upay | How to avoid Taxes ?: अगर आपने टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो अभी भी तीन दिन बचे हैं। 31 मार्च तक ऐसे विकल्पों में निवेश करें जो टैक्स बचाने में मददगार हैं। इसमें स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, होम लोन, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) आदि शामिल हैं। टैक्स बचाने के उपाय ? | Tax Bachane Ke Upay | How to avoid Taxes ?
इनमें निवेश कर टैक्स की बचत कर सकते हैं। बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा, टैक्स प्लानिंग के लिए कमाई के मुताबिक टैक्स देनदारी समझना जरूरी है। अगर सालाना कमाई 7 लाख रुपए है तो आपको 2 लाख रुपए का निवेश दिखाना पड़ेगा, तभी आप टैक्स देनदारी से बच पाएंगे। टैक्स बचाने के उपाय ? | Tax Bachane Ke Upay | How to avoid Taxes ?
यहाँ निवेश कर बचा सकते टैक्स
ईएलएसएस: इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम : (ईएलएसएस) को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। इस पर आयकर कानून की धारा 80सी के तहत सालाना 1.50 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन, अगली बार एसआईपी के जरिए निवेश करें। टैक्स बचत के साथ बेहतर रिटर्न भी मिलेगा। टैक्स बचाने के उपाय ? | Tax Bachane Ke Upay | How to avoid Taxes ?
स्वास्थ्य बीमा: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 80डी के तहत 25,000 रुपए तक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। मात-पिता की उम्र 60 साल के अंदर होने पर स्वास्थ्य बीमा पर 25,000 रुपए तक अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। अगर मात-पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो 50,000 रुपए तक अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। टैक्स बचाने के उपाय ? | Tax Bachane Ke Upay | How to avoid Taxes ?
जीवन बीमा: 80सी के तहत जीवन बीमा के प्रीमियम पर 1.50 लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। यह आपके बाद परिवार की वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मददगार होता है। टैक्स बचाने के उपाय ? | Tax Bachane Ke Upay | How to avoid Taxes ?
पांच साल की बैंक एफडी : यह भी टैक्स बचाने का अच्छा विकल्प है। इसके लिए आप किसी भी बैंक या डाकघर में एफडी खाता खोल सकते हैं। टैक्स बचाने के उपाय ? | Tax Bachane Ke Upay | How to avoid Taxes ?
खर्च का ब्योरा जरूर रखें
मकान किराया, बच्चों की स्कूल फीस, एजुकेशन लोन पर ब्याज, पीएफ, मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स बचा सकते हैं। ऐसा करने से टैक्सेबल इनकम 5 लाख रु. से नीचे आती है तो टैक्स बचत के लिए अतिरिक्त निवेश की जरूरत नहीं है। आय 5 लाख से जितना अधिक है, टैक्स बचाने के लिए उतनी राशि निवेश करें। टैक्स बचाने के उपाय ? | Tax Bachane Ke Upay | How to avoid Taxes ?