महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना | Mahatma Gandhi Rashtriya Gramin Rojgar Yojna

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना | Mahatma Gandhi Rashtriya Gramin Rojgar Yojna

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पहले के रोजगार कार्यक्रमों से हटकर है। क्योंकि यह मात्र एक योजना या कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक अधिनियम है, जिसमें रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है।

अधिनियम तिथि : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 25 अगस्त, 2005 को पारित हुआ।

क्रियान्वयन विभाग : ग्रामीण विकास मंत्रालय

उद्देश्य : गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अर्द्ध या अकुशल ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया।

काम का अधिकार : ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की कानूनी गारंटी देता है।

पंचायत की भूमिका: नियोजन और कार्यान्वयन में पंचायतों की प्रमुख भूमिका होगी। कार्य की सिफारिश ग्राम सभा करेगी। कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाएगा।

पहला चरण : 2 फरवरी, 2006 से आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से शुभारंभ देश के कुल 200 जिले शामिल, छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल

दूसरा चरण : 1 अप्रैल 2007 से, देश में 130 नये जिले शामिल छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल

तीसरा चरण : 1 अप्रैल, 2008 से देश के सभी जिलों में आरंभ समस्त जिले में योजना लागू।

नाम परिवर्तन : 2 अक्टूबर, 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (नरेगा) का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (मनरेगा) कर दिया गया है।

इस योजना के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:-

काम की गारंटी : एक वित्तीय वर्ष में इच्छुक ग्रामीण परिवार के एकाधिक अकुशल वयस्क को कुल 100 दिनों की रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। छत्तीसगढ़ में 2013-14 से मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इस अतिरिक्त व्यय का वहन राज्य सरकार करती है।

अतिरिक्त रोजगार :

  • वन अधिकार पट्टाधारकों को भारत सरकार ने 150 दिन रोजगार का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत् आवास निर्माण के लिये मनरेगा के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 दिन और पहाड़ी क्षेत्रों में 95 दिन का अतिरिक्त लाभ मिलता है।
  • मनरेगा के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार 200 दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है।

काम का स्वरूप : योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि स्थायी संपत्ति का सृजन करना और ग्रामीण परिवारों के आजीविका साधन आधार को मजबूत बनाना। इसके कामों में ठेकेदारों द्वारा कार्य निष्पादन की अनुमति नहीं है. मशीन का प्रयोग सामान्यत: प्रतिबंधित, विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति

समय सीमा : आवेदन प्राप्ति के 15 दिन के अंदर रोजगार दिलाया जाएगा।

बेरोजगारी भत्ता : 15 दिन में रोजगार नहीं दिलाने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

बेरोजगारी भत्ता दर : प्रथम 30 दिन के लिये न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई 30 दिनों बाद न्यूनतम मजदूरी का आधा प्रतिदिन

कार्य का क्षेत्र : निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ज्यादा देरी होने पर अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी।

महिला प्राथमिकता : कम से कम एक तिहाई महिलाओं को रोजगार देने का प्रावधान

मातृत्व भत्ता : महिला श्रमिक जिन्होंने विगत 12 माह में 50 दिन मजदूरी कर ली है, उनको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में 1 माह की मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है।

मजदूरी दर : वर्तमान में 204 रूपये प्रति दिन

मजदूरी भुगतान : बैंक या डाकघर बचत खाते के माध्यम से किया जाता है। IAP जिलों (बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा तथा सुकमा) में आवश्यकतानुसार नगद मजदूरी की अनुमति दी गयी है। जिनका आधार कार्ड है उन्हें DBT द्वारा भुगतान की व्यवस्था

व्यय अनुपात : PFMS/e- FMS प्रणाली- भुगतान में विलंब को कम करने हेतु : मजदूरी तथा सामग्री में 60 : 40 व्यय का अनुपात रखा गया है।

शिकायत निवारण 

  • ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 जिला स्तर पर टोल फ्री हेल्प लाईन नम्बर एवं पारदर्शिता हेतु ई-मस्टररोल का प्रयोग किया जा रहा है।
  • शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु WWW.MGNREGA.CG.GOV. IN वेबसाईट की व्यवस्था भी की गई है।

सामाजिक अंकेक्षण 

  • मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों का अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण 6 माह में अर्थात् वर्ष में 2 बार अनिवार्य रूप से कराया जाना निर्धारित किया गया है।
  • भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता हेतु राज्य में स्वतंत्र ‘सामाजिक अंकक्षेण ईकाई का गठन किया गया है।

लोकपाल :

  • राज्य में 17 लोकपाल की नियुक्ति एवं 17 प्रादेशिक क्षेत्र स्थापित
  • राज्य स्तर पर त्रि-स्तरीय ‘अपीलीय प्राधिकरण’ का गठन

पंजीकरण : ग्रामीण स्थानीय ग्रामीण पंचायत में खुद को पंजीकृत करा सकेंगे।

जॉब कार्ड : जॉब कार्ड एक कानूनी दस्तावेज है जो अधिनियम के तहत् व्यक्ति को रोजगार मांगने का हक देता है। पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड ग्राम पंचायतें जारी करेंगी।

मनरेगा के तहत कार्य : प्राकृतिक संसाधन से संबंधित लोक निर्माण, दुर्बल वर्ग के लिये आस्तियाँ का निर्माण,NRLM स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अधोसंरचना, ग्रामीण अधोसंरचना

राज्य की उपलब्धि :

  • वित्तीय वर्ष 2021-22 में सितम्बर माह तक कुल 737.82 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया और 2270.06 करोड़ रूपये व्यय किये गये।
  • छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में मनरेगा हेतु 1702 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

मनरेगा से संबंधित संस्थाएं, एप आदि-

राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

  • अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् का गठन किया गया है।
  • परिषद् के नामांकित सदस्यों में कम से कम एक तिहाई महिला

राज्य रोजगार गारंटी सशक्त समिति

सचिव स्तरीय समिति : मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के सचिव स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

प्रशासनिक अमला –

राज्य स्तर पर : आयुक्त एवं अपर आयुक्त की नियुक्ति
जिला स्तर पर : जिला कार्यक्रम समन्वयक- कलेक्टर अति. जिला कार्य. सम.- मुख्य कार्यपालन अधि., जिला पंचायत
विकासखण्ड स्तर : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
ग्राम पंचायत स्तर : ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति

BFT प्रणाली

  • BFT ( Barefoot Technician) प्रणाली के अंतर्गत बेयरफुट तकनीशियन को 90 दिवस का प्रशिक्षण देकर काम लिया जा रहा है।

जनमनरेगा ऐप

  • भारत सरकार द्वारा मनरेगा की मूलभूत जानकारी एवं इसके अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की जानकारी geo-tagging के माध्यम से फोटो प्राप्त कर उपलब्ध करायी जाती है।

 

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Rajveer Singh
Rajveer Singh

Hello my subscribers my name is Rajveer Singh and I am 30year old and yes I am a student, and I have completed the Bachlore in arts, as well as Masters in arts and yes I am a currently a Internet blogger and a techminded boy and preparing for PSC in chhattisgarh ,India. I am the man who want to spread the knowledge of whole chhattisgarh to all the Chhattisgarh people.

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